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लोक अधिसूचना अंग्रेज़ी में
[ lok adhisucana ]
लोक अधिसूचना उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- (छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।
- (ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे
- परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।
- ५ वि अनुसूची क्षेत्रों में देश का सामान्य कानून तब तक लागु नहीं हो सकती है जब तक उसे राज्यपाल तथा जनजाति सलाहकार परिषद् छानबीन कर एवं परामर्श कर राष्ट्रपति से अनुमति लेकर राज्यपाल लोक अधिसूचना जारी नहीं करते हैं।
- ५ वि अनुसूची क्षेत्रों में देश का सामान्य कानून तब तक लागु नहीं हो सकता है, जब तक उसे राज्यपाल तथा जनजाति सलाहकार परिषद् छानबीन एवं परामर्श कर और राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, स्वएं राज्यपाल तत्संबंधी लोक अधिसूचना जारी नहीं करते हैं।
- (ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी अधिनियमिति का विस्तार, जो उस अधिसूचना की तारीख को भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे निर्बन्धनों या उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, सिक्किम राज्य पर कर सकेगा ;
- (घ) उस तारीख से जिसे नागालैंड का राज्यपाल इस निमित्त लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्युएनसांग जिले के लिए एक प्रादेशिक परिषद स्थापित की जाएगी जो पैंतीस सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्यपाल निम्नलिखित बातों का उपबंध करने के लिए नियम अपने विवेक से बनाएगा, अर्थात्:-
- (छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल घोषित करे और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण ;
- अर्थात अनु. 370 [3] के अनुसार--इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपानतरनो सहित ही और ऐसी तारीख से, जो विनिर्दिष्ट करें, प्रवर्तन में रहेगा.
- 4. नगड़ी मामले में संविधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदिवासी हित में अधिग्रहण को रद्द किया जाए एवं सामान्य कानून (अनुसूचित क्षेत्र में अवैध) के तहत जेल में बंद आन्दोलनकारियों को रिहा किया जाए. 5. अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल की लोक अधिसूचना के बिना एवं ग्राम सभा की अनुमति के बगैर सभी CRPF कैम्पों को हटाया जाये।
